Uttarkashi Tunnel Collapse: हाईकोर्ट पहुंचा फॅसे मजदूरों को बाहर निकलने का मामला,सरकार को मिली 48 घंटे का समय।

12 नवम्बर से फंसे Uttarkashi Tunnel Collapse में 41 मजदूरों को जल्द बाहर निकालने के लिए उत्तराखंड हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा है की मजदूरों को कब तक बाहर निकाला जाएगा।  

Uttarkashi Tunnel Collapse:12 नवम्बर से उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के मांग पर वहा की हाइकोर्ट ने सरकार से प्रश्न किया है की टनल में फंसे मजदूरों को कब तक बाहर निकला जाएगा। हाइकोर्ट में इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमे मजदूरों को जल्द से जल्द बहार निकालने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की डिवीज़न ने जबाब दाखिल करने के लिए सरकार को 48 घंटे का टाइम दिया है, 22 नवम्बर को मामले की अगली सुनवाई  होगी। 

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में कहा गया है की 41 मजदूर जो 12 नवम्बर से Uttarkashi Tunnel Collapse में फंसे हुए है उन्हें सरकार अभी तक बाहर निकालने में असफल रही है,साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है की कार्यदाई संस्था और सरकार टनल में फंसे हुए लोगो के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है,अभी तक उन्हें निकालने का कोई भी सही जुगाड़ नहीं ढूंढ पा रही है। 

जिन्होंने याचिका दर्ज की उनका कहना है की इस हादसे के पीछे जो भी है उनके ऊपर इसकी एक स्पस्ट जाँच होनी चाहिए जिसकी वजह से 41 मजदूरों की जान खतरे में पड़ी है। 

जनहित याचिका में ये भी ये भी बताया गया है टनल के अंदर काम शुरू होने से पहले टनल के अंदर मजदूरों को जरूरी सामान दिया जाए जैसे रेस्क्यू पाइप,जनरेटर और सभी आवश्यक चीजे। टनल बनाते समय इस क्षेत्र की भूगर्भीय जांच ढंग से नहीं की गई,जिसके वजह से इन मजदूरों की जिंदगी संकट में पड़ी।     

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